हरियाणा लोकसभा चुनावों से पहले राम रहीम जेल से बाहर आएगा ?

हरियाणा लोकसभा चुनावों से पहले राम रहीम जेल से बाहर आएगा ?

लोकसभा चुनाव से पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का मन भी जेल बाहर आने का है। इसीलिए उसने हाईकोर्ट में गुहार लगाई है जिसमें उसने कहा है कि उसकी साल 2024 में 41 दिन की परोल-फरलो बाकी है इसलिए वो जेल से बाहर आने का हकदार है। वो इसी फरलो-परोल का फायदा उठाना चाहता है। आपको बता दें कि 29 फरवरी को

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि भविष्य में अदालत की अनुमति के बिना डेरा प्रमुख के परोल के आवेदन पर विचार ना किया जाए

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम हत्या के मामलों में दोषी है और मौजूदा समय में रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। अब उसने हाईकोर्ट में अपनी परोल के पक्ष में गुहार लगाते हुए कहा है कि उसकी परोल पर लगी रोक को हटाया जाए। राम रहीम ने अपने पक्ष में दलील दी है कि परोल और फरलो देने का मकसद सुधारात्मक प्रकृति का है और दोषी को परिवार और समाज के साथ अपने सामाजिक संबंधों को बनाए रखने में सक्षम बनाना है। राम रहीम ने ये भी दावा किया है कि उसको दी गई परोल उन दोषियों के समान ही है जो इसी तरह की स्थिति में हैं।

राम रहीम ने हाईकोर्ट में गुहार लगाते हुए लिखा है कि 29 फरवरी के आदेश उसके अधिकारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि वो अधिनियम के तहत ही इस साल 20 दिनों के लिए परोल और 21 दिनों के फरलो का हकदार है, पात्र है। और ऐसा ही अन्य समान रूप से रखे गए दोषियों को दिया गया है। राम रहीम ने अपनी अर्जी में ये भी कहा है कि उसे किसी भी स्तर पर कोई विशेषाधिकार नहीं दिया गया है।  आपको बता दें कि राम रहीम को बार-बार परोल और फरलो देने के खिलाफ SGPC ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर फरवरी महीने में कोर्ट ने राम रहीम को भविष्य में बिना कोर्ट की इजाजत के परोल या फरलो देने पर रोक लगा दी थी।

बहरहाल अब देखना होगा कि हाईकोर्ट राम रहीम की इस अर्जी पर क्या निर्णय लेती है।